आस्ट्रेलियन क्रिकेटर ट्रेविस हेड ने “उबर ” के लिए एक विज्ञापन शूट किया। जिसको लेकर आरसीबी कोर्ट तक पँहुच गई। जानिए क्या है पूरा मामला।
दरअसल पॉपुलर कैप कंपनी “UBER” ने 5 अप्रेल को एक विज्ञापन रिलीज किया जिसमें ट्रेविस हेड बैंगलोर स्टेडियम में लिखे “बैंगलोर VS हैदराबाद ” के साइन बोर्ड को मिटाकर “ROYALLY CHALLENGED BANGALORE” लिखकर उबर कैब से भाग जाते हैं।
उबर का यह “बैडीज इन बैंगलुरु” विज्ञापन खूब पापुलर हुआ था। सोशल मीडिया में यूजर्स ने इस एड की खूब तारीफ भी किया है। लेकिन आरसीबी को उबर का यह विज्ञापन बिल्कुल पसंद नहीं आया।
फ्रेंचाइजी को “ROYALLY CHALLENGED BANGALORE” शब्द से परेशानी थी। उनका मानना था की कंपनी ने गलत तरीके से उनके ब्रांड के नाम उपयोग किया है।
RCB के तरफ से कोर्ट में ये दलीलें रखी गई।
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में RCB के तरफ से लगाए गए वकील ने कहा कि – विज्ञापन में “ROYALLY CHALLENGED BANGALORE” लिखना हमारी फ्रेंचाइजी की इमेज को खराब कर सकता है।
साथ ही उन्होंने उबर पर यह भी आरोप लगाया की, इस विज्ञापन में आरसीबी का पापुलर स्लोगन – ‘ई साला कप नामदे’ का बिना किसी अनुमति के उपयोग किया गया है जो की कॉपीराइट का उल्लंघन है।

इसलिए RCB के फैंस को भावनात्मक रूप से इस विज्ञापन के चलते ठेस पँहुची है। व फ्रेंचाइजी के ट्रेडमार्क को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए इस विज्ञापन को बैन कर दिया जाना चाहिए।
UBER ने कोर्ट के सामने यह तर्क दिया।
उबर के वकील ने कोर्ट के सामने कहा की इस विज्ञापन को बनाने के पीछे किसी को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम बस अपनी कंपनी को प्रोमोट कर रहे थे। जिसमें मजाकिया तौर पर “ROYALLY CHALLENGED BANGALORE” का उपयोग किया गया है।
आगे उन्होंने तर्क रखते हुए कहा कि – हम 13 मई को होने वाले मैच में बेंगलुरु को ROYALLY CHALANG करना चाहते हैं ये मतलब है इस विज्ञापन का। इसलिए कोर्ट क्रिएटिव फ़्रीडम को न रोकते हुए विज्ञापन यथावत जारी रखने दिया जाए।
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हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहली दृष्टि में RCB का पक्ष सही लगता है। इसलिए UBER को यह विज्ञापन हटा दी जानी चाहिए। या विज्ञापन में संसोधन कर उक्त वाक्य को बदल देना चाहिए। लेकिन UBER द्वारा निवेदन करने पर कोर्ट ने अंतिम रूप फैसला अभी रिजर्व रखा है।
1 thought on “ट्रेविस हेड का “उबर” विज्ञापन RCB को नहीं आई रास। फ्रेंचाइजी ने किया कोर्ट में केस।”